समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और इसलिए जमानत अर्जी पर वहां सुनवाई होनी चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को आजम खान के मामले की जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया है. इसके बाद आजम ने अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली।
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गौरतलब है कि यूपी की सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए आवेदन किया था। याचिका में आजम खान ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार जानबूझकर उनके मामले को लंबित कर रही है ताकि वह अपने चुनाव अभियान में भाग न ले सकें।
सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ 47 मामले हैं. हाईकोर्ट हमारी बात सुन रहा है लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। मेरे मुवक्किल ख़िलाफ़ राजनीति की जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन कहा कि यहां राजनीति की बात न की जाए.
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज जमीन हथियाने, अतिक्रमण आदि के कई मामलों में आजम खान फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से सात चरणों में होंगे। मतगणना 10 मार्च को होगी।
This post was published on February 8, 2022 2:52 am