कर्नाटक में स्कूलों के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध और उसके बाद के विरोध के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कर्नाटक हिजाब मामले का उल्लेख करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनसे मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ”पहले इस मामले पर हाई कोर्ट को फैसला करने दीजिए.” इस समय इस मामले में दखल देना हमारे लिए ठीक नहीं होगा।”
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मामले को सुनवाई के लिए नौ जजों की बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि अगर आप इस मामले पर कोई आदेश नहीं दे सकते तो कम से कम सुनवाई के लिए इसे लिस्ट कर लें.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समस्या यह है कि अगर हम इस समय सुनवाई के लिए मामला दर्ज करते हैं, तो उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगा. कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि महिलाओं पर हमले हो रहे हैं और उन पर पत्थराव किया जा रहा है. लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई करने दीजिए, उसके बाद हम इस मामले पर विचार करेंगे.
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This post was published on February 10, 2022 2:38 am