कर्नाटक हिजाब विवाद: 3 दिन के लिए स्कूल बंद, हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई

Share on

कर्नाटक हिजाब विवाद पर हंगामा लगातार जारी हैं. हिजाब के खिलाफ राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. कॉलेज परिसर में पथराव की घटनाओं ने पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए मजबूर किया, जिससे टकराव हुआ। मुस्लिम छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में बुधवार को मामले की फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी. कर्नाटक उच्च न्यायालय हिजाब पहनने के अधिकार की मांग करने वाली लड़कियों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा है। वहीं, बढ़ते विवाद को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने राज्य भर के शिक्षण संस्थानों में तीन दिन की छुट्टी का ऐलान किया है.

हिजाब विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में हिजाब के विरोध में भगवा शॉल पहने लड़कों का एक समूह मांडिया में हिजाब पहने एक लड़की को गाली देता दिख रहा है. मुस्कान नाम की इस लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए सैकड़ों लड़कों के ‘जय श्री राम’ के नारे का जवाब ‘अल्लाहु अकबर’ के साथ दिया। हर तरफ मुस्कान की तारीफ हो रही है और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इस बहादुर लड़की के लिए पांच लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है. एक इनटरव्यू में, मुस्कान ने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिकांश लड़के बाहरी थे और वह उन्हें नहीं जानती थी।

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और नारीवादी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिजाब के कारण लड़कियों को स्कूल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। मलाला यूसुफजई ने ट्वीट किया, “कॉलेज हमें पढाई और हिजाब में से किसी एक का चुनाव करने पर मजबूर कर रहा है। लड़कियों को हिजाब में स्कूल जाने से इनकार करना भयानक है। महिलाओं का विरोध जारी है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर लेजाना बंद कर देना चाहिए।”

याद रहे कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था, जब कर्नाटक के उडुपी में छह मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहन कर कक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज प्रशासन ने इसके लिए नई यूनिफार्म पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लड़कियों का मनना है कि उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

इस बीच, कर्नाटक में बढ़ते तनाव के मद्देनजर, मुख्यमंत्री बिस्वराज बोमई ने कहा, “मैं सभी छात्रों, शिक्षकों, कॉलेजों और कर्नाटक के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह करता हूं। मैं संबंधित लोगों से भड़काऊ बयान देने से परहेज करने और स्थिति को खराब नहीं होने देने का आग्रह करता हूं, क्योंकि जहां तक ​​छात्रों का सवाल है तो यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है।”

इस संबंध में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धा रमय्या ने कहा कि अब तक राज्य में हिजाब और भगवा को लेकर कोई विवाद नहीं था. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रही है और इसका राजनीतिकरण कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस विवाद को बीजेपी का एजेंडा बताया था. उन्होंने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा भी बताया।

यह भी पढ़ें

कर्नाटक हिजाब विवाद: भगवाधारियों का मुक़ाबला करने वाली लड़की को, जमीयत ने की 5 लाख रूपये देने की घोषणा

कर्नाटक हिजाब विवाद: प्रदर्शन के दौरान पथराव, पुलिस ने किया लाठी चार्ज

कर्नाटक: मैं हिजाब पहनती हूं, अगर कोई रोक सकता है, तो रोक ले, कांग्रेस विधायक कनिज फातिमा

हिजाब विवाद: कर्नाटक सरकार ने कॉलेज डवलपमेंट कमेटियों द्वारा प्रस्तावित ‘ड्रेस कोड’ लागू करने का आदेश दिया

हिजाब को बीच में लाकर भारत की बेटियों का भविष्य खराब किया जा रहा है: राहुल गाँधी

This post was published on February 9, 2022 1:35 am