यातायात नियम: बाइक पर बच्चों को भी लगाना होगा हेलमेट जाने क्या है नियम

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बुधवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा यातायात नियम अधिसूचित किये हैं। नए यातायात नियमों के अनुसार बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है और साथ ही बाइक की रफ्तार सीमा
सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तय की गई है।

मंत्रालय की तरफ से ज़ारी किये गए नए यातायात नियम में कहा गया है कि पीछे की सीट पर चार साल तक के बच्चे को ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी। ये नए नियम केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू होंगे।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, कि  “15 फरवरी, 2022 के नोटिफिकेशन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 को संशोधित किया है और चार साल से कम उम्र के बच्चों के सवारी करने या मोटर साइकिल पर ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं।”

मंत्रालय का कहना है, कि “ये नोटिफिकेशन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत जारी किया गया है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार, नियमों के अनुसार, सवारी या मोटर साइकिल पर ले जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपाय कर सकती है। इसके अलावा, ये यातायात नियम एक सुरक्षा हार्नेस और क्रैश हेलमेट के इस्तेमाल के निर्देश भी देता है। इस नियम के अनुसार जिन मोटर साइकिलों पर 4 साल से कम उम्र का बच्चा सवार होगा  उनकी स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित होगी।”

मंत्रालय ने कहा है कि बच्चे को मोटरसाइकिल चालक से अटैच करने के लिए चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया जाएगा।

This post was published on February 16, 2022 11:04 am