December 3, 2024
आशीष मिश्रा

आशीष मिश्रा टेनी की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम सुनवाई की

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लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी की जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 10 मार्च को एक गवाह पर हुए हमले की सूचना पर सभी गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामले को होली की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए पेश किया जाये।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए और अदालत से कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आशीष मिश्रा को जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश गलत था। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी मामले के एक गवाह पर हमला भी हुआ है.

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ध्यान रहे कि इस घटना में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों ने आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश को चुनौती देते हुए, इस संबंध में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है. हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में कहा था कि हो सकता है कि वाहन चालक ने प्रदर्शनकारियों से खुद को बचाने के लिए स्पीड बढ़ाने की कोशिश की हो।

गौरतलब है कि पिछले साल 3 अक्टूबर को तिकुनिया नधासन विधानसभा क्षेत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश की SIT ने 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी.