कर्नाटक में स्कूलों के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध और उसके बाद के विरोध के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कर्नाटक हिजाब मामले का उल्लेख करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनसे मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ”पहले इस मामले पर हाई कोर्ट को फैसला करने दीजिए.” इस समय इस मामले में दखल देना हमारे लिए ठीक नहीं होगा।”
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मामले को सुनवाई के लिए नौ जजों की बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि अगर आप इस मामले पर कोई आदेश नहीं दे सकते तो कम से कम सुनवाई के लिए इसे लिस्ट कर लें.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समस्या यह है कि अगर हम इस समय सुनवाई के लिए मामला दर्ज करते हैं, तो उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगा. कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि महिलाओं पर हमले हो रहे हैं और उन पर पत्थराव किया जा रहा है. लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई करने दीजिए, उसके बाद हम इस मामले पर विचार करेंगे.
ये भी पढ़ें
हिजाब विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले को बड़ी बेंच को भेजा
कर्नाटक हिजाब विवाद: 3 दिन के लिए स्कूल बंद, हाईकोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई
कर्नाटक हिजाब विवाद: प्रदर्शन के दौरान पथराव, पुलिस ने किया लाठी चार्ज
कर्नाटक: मैं हिजाब पहनती हूं, अगर कोई रोक सकता है, तो रोक ले, कांग्रेस विधायक कनिज फातिमा
हिजाब को बीच में लाकर भारत की बेटियों का भविष्य खराब किया जा रहा है: राहुल गाँधी
More Stories
दिल्ली विश्विद्यालय में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विस्थापन के विरोध में डूटा का प्रर्दशन
समायोजन समर्थन और विस्थापन विरोध में डी यू में डूटा का पैदल मार्च और प्रदर्शन
दिल्ली सरकार वित्तपोषित कॉलेजों में ग्रांट-कट के विरोध में मुख्यमंत्री आवास पर ड़ूटा का धरना