November 21, 2024
कर्नाटक हिजाब विवाद

कर्नाटक हिजाब विवाद: कल फिर होगी सुनवाई, आज क्या हुआ कोर्ट में

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कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट अब कल यानी मंगलवार को फिर से सुनवाई करेगा। अदालत ने सुनवाई से पहले मीडिया से अपील करते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील विषय पर मीडिया को और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर दिया गया सरकारी आदेश दिमाग का गैर-उपयोग है।

उन्होंने कहा कि यह सरकारी आदेश अनुच्छेद 25 के तहत है और यह कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हिजाब की अनुमति है या नहीं, कॉलेज कमेटी का प्रतिनिधिमंडल यह तय करने के लिए पूरी तरह से अवैध है।

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बहस के दौरान कामत ने यह भी कहा कि केंद्रीय विद्यालय में मुस्लिम छात्राओं को हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति है। कामत ने कोर्ट में कहा कि जहां तक मुख्य धार्मिक प्रथाओं का संबंध है, वे अनुच्छेद 25(1) से आते हैं और यह पूर्ण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मूल धार्मिक प्रथाएं सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं या ठेस पहुंचाती हैं तब इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

बहस के दौरान हाई कोर्ट ने कामत से सवाल किया कि क्या कुरान में जो कुछ कहा गया है, वह जरूरी धार्मिक प्रथा है? इसके जवाब में क़ामत ने कहा, कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। कामत ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था का एक अनिवार्य अभ्यास है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी।

सुनवाई के दौरान एक वकील ने इस मुद्दे पर मीडिया और सोशल मीडिया टिप्पणियों को प्रतिबंधित करने के लिए एक आवेदन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में चुनाव के बाद तक इस मामले को स्थगित कर दिया जाए। इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग यह अनुरोध करता है, तो इस पर हम विचार कर सकते हैं।