July 27, 2024
कर्नाटक हाई कोर्ट

फोटो साभार ट्वीटर

कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

Share on

कर्नाटक का हिजाब विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हिजाब मुद्दे पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ कर्नाटक के कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई की नज़र रखी जा रही है और इस मामले की सुनवाई उचित समय पर की जाएगी. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को सलाह दी कि इस मामले को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं।

उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक शिक्षण संस्थानों में हिजाब न पहनने के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए वकील देवदत कामत ने दलील दी थी कि उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश उचित नहीं है। परीक्षा भी सिर पर है। इस पर सीजेआई ने कहा कि इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट में हो रही है और फिलहाल इस मामले की सुनवाई वहीं होनी चाहिए.

कर्नाटक हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, कहा- ‘पहले हाई कोर्ट को सुनवाई करने दें’

जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले को राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाया जाना चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा कि वह सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बैठे हैं। समय आने पर मामले की सुनवाई की जाएगी।

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आदिल अहमद ने दलील दी कि 15 फ़रवरी से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इस विवाद का असर उन पर भी पड़ेगा. कोर्ट ने कहा कि मामले पर नज़र रखी जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कॉलेजों में हिजाब पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी. एक अंतरिम आदेश में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्यों में कॉलेज फिर से खुल सकते हैं लेकिन जबतक मामला लंबित है छात्रों को धार्मिक पोशाक पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

हिजाब विवाद: कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले को बड़ी बेंच को भेजा

इस बीच, सरकार ने विरोध के चलते सोमवार से चरणबद्ध तरीके से बंद हुए स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला किया है। सबसे पहले, कक्षा एक से दस तक के छात्रों को कक्षाओं में आने की अनुमति दी जाएगी, और बाद में उन कॉलेजों के बारे में निर्णय लिया जाएगा जहां हिजाब का मुद्दा तेज़ हो गया है।

याद रहे कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद तब शुरू हुआ था जब कर्नाटक के तटीय शहर उडुपी के एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रशासन ने छह मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में हिजाब पहन कर आने से रोक दिया था। विवाद तब और बढ़ गया जब कॉलेज के हिंदू छात्र भगवा स्कार्फ और झंडे लहराने लगे।इसके बाद राज्य सरकार को स्कूल-कॉलेज बंद करने पड़े।

ये भी पढ़ें

हिजाब विवाद: कोर्ट का फैसला आने तक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर रोक

कर्नाटक हिजाब विवाद: 3 दिन के लिए स्कूल बंद, हाईकोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई

कर्नाटक हिजाब विवाद: प्रदर्शन के दौरान पथराव, पुलिस ने किया लाठी चार्ज

कर्नाटक हिजाब विवाद: भगवाधारियों का मुक़ाबला करने वाली लड़की को, जमीयत ने की 5 लाख रूपये देने की घोषणा

कर्नाटक: मैं हिजाब पहनती हूं, अगर कोई रोक सकता है, तो रोक ले, कांग्रेस विधायक कनिज फातिमा

हिजाब विवाद: कर्नाटक सरकार ने कॉलेज डवलपमेंट कमेटियों द्वारा प्रस्तावित ‘ड्रेस कोड’ लागू करने का आदेश दिया

हिजाब को बीच में लाकर भारत की बेटियों का भविष्य खराब किया जा रहा है: राहुल गाँधी