कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में अस्थायी रूप से धार्मिक पोशाक पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में फैसला आने तक स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पर रोक लगाते हुए कहा, कि शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक पहन कर न जाए। मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार दोपहर 2.30 बजे होगी।
कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की बेंच हिजाब विवाद के सिलसिले में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया से कहा कि अदालत के आदेश को देखे बिना बहस के दौरान अदालत द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी की रिपोर्ट न करें। कोर्ट ने कहा कि आदेश जारी होने तक सोशल मीडिया, अखबार या कहीं भी रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए.
इससे पहले बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की थी. इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण दीक्षित, जो मामले की सुनवाई कर रहे हैं, ने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजने का फैसला किया। जस्टिस दीक्षित ने कहा था कि इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच ही विचार करेगी.
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