July 26, 2024
हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग

हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को हिजाब विवाद पर अपने फैसले में कहा, कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। हाई कोर्ट ने उडुपी जिले की मुस्लिम छात्राओं की तरफ से दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए स्कूलों और कॉलेजों में सिर ढकने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। चीफ़ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की पीठ ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.

कोर्ट ने फैसले में क्या कहा गया?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों और कॉलेजों में कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है और इसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्रों की ओर से दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

तीन जजों चीफ़ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की खंडपीठ ने हिजाब विवाद के मुद्दे पर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की बेंच ने 15 दिनों तक मामले की सुनवाई की और पिछले महीने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन सवालों के जवाब दिए. पहला सवाल यह है कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है? कोर्ट ने अपने जवाब में कहा कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के तहत हिजाब पहनना इस्लामी शिक्षाओं का हिस्सा है। जवाब में, अदालत ने कहा कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म के निर्धारण पर आपत्ति नहीं कर सकते। स्कूल यूनिफॉर्म का निर्धारण राज्य सरकार के दायरे में आता है।

 

मामले की सुनवाई के दौरान तीसरा सवाल उठाया गया कि क्या कर्नाटक सरकार द्वारा 5 फरवरी 2022 को जारी आदेश मनमाने ढंग से जारी किया गया था और क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है? जवाब में कोर्ट ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार के पास आदेश जारी करने का अधिकार है, इसलिए इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस बात का कोई सबूत पेश नहीं कर सके कि सरकार ने मनमानी की है।

फैसले के बाद क्या हुआ?

शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सरपुरा कांबी सरकारी पीयू कॉलेज की छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी है। यहाँ परीक्षा की तैयारी के लिए, एक परीक्षा होनी थी, लेकिन जब कॉलेज प्रशासन ने उनसे हिजाब उतारने को कहा तो उन्होंने विरोध में परीक्षा का बहिष्कार कर दिया. जानकारी के मुताबिक इन छात्रों की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होनी थी, इस दौरान छात्राओं ने विरोध भी किया.

हिजाब पहनने वाली छात्राओं का कहना है कि अब वे अपने माता-पिता से बात करेंगी, तभी वे तय करेंगी कि बिना हिजाब पहने क्लास में जाना है या नहीं! कक्षा का बहिष्कार करने वाली छात्राओं ने कहा कि वे बिना हिजाब पहने परीक्षा नहीं देंगी.अगर उन्हें हिजाब उतारने के लिए कहा गया तो वे परीक्षा नहीं देंगी.

कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ शकुंतला ने कहा कि छात्राओं को कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कक्षा से बाहर चली गई। प्रिंसिपल के मुताबिक 35 छात्रों ने कक्षा का बहिष्कार किया है.

राज्य में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

हाईकोर्ट के फैसले से पहले मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, राज्य सरकार ने कर्नाटक के जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। अति संवेदनशील क्षेत्रों में स्कूल-कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया गया है।

पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कोपल, गडग, ​​कुलबर्गी, दौंगिर, हासन, शिवमोगा, बेलगाम, चकबालापुर, बेंगलुरु और धारवाड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है. शिव मोगा में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं, हाईकोर्ट के जजों के आवासों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

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मामला क्या है?

कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद जनवरी में उस समय शुरू हुआ था, जब छह छात्राओं ने हिजाब पहनकर उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में गई। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी वे हिजाब पहन कर आती रही। इसके बाद छात्राओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. उसके बाद कर्नाटक और पूरे देश में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हो गया। हिजाब के समर्थन और विरोध में स्कूलों में प्रदर्शन शुरू हो गए और मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

इससे पहले कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य करने के आदेश जारी किए थे। इसके तहत सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में निर्धारित यूनिफॉर्म ही पहनी जाएगी, वहीं निजी स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म खुद चुन सकेंगे।

हिजाब पर प्रतिबंध के बाद कुछ छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर लगी रोक को अस्थायी तौर पर बरकरार रखा. अब कर्णाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है।